Monday, 03 August 2026
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दिल्ली की अदालत ने जैकलीन को बिना पूर्व अनुमति के विदेश जाने की इजाजत दी

नई दिल्ली।

पटियाला हाउस कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के लिए जमानत की शर्तों में संशोधन किया है। जैकलीन 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों में से एक हैं। जेल में बंद ‘कॉनमैन’ सुकेश चंद्रशेखर इस मामले का मुख्य आरोपी है। अदालत ने जैकलीन को बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने की इजाजत दे दी है, बशर्ते वह अपने प्रस्थान से तीन दिन पहले अदालत और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित करे। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने माना कि जैकलीन की पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण लगातार विदेश यात्रा करना जरूरी है।

न्यायाधीश ने कहा कि जैकलीन ने कभी भी अपनी जमानत शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया है और पूर्व अनुमति की बाध्‍यता उनके करियर के अवसरों में बाधा बन सकती है। अदालत ने कहा कि साल 2009 से भारत में रहने वाली श्रीलंकाई नागरिक जैकलीन ने लगातार आयकर का भुगतान किया है और किसी भी जमानत शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। यह संशोधन जैकलीन के आवेदन के जवाब में आया है, जिसमें कहा गया था कि यात्रा के लिए अदालत की मंजूरी मांगने से अक्सर प्रक्रियाएं पूरी करने में समय लगता है, जिस कारण उन्‍हें वित्तीय नुकसान होता है और उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। जैकलीन ने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभिनेत्री होने के नाते वह अक्सर फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहती हैं, कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, विभिन्न पुरस्कार समारोहों आदि में भाग लेती हैं, जो उनके पेशेवर व्यवसायों और आजीविका के लिए अपरिहार्य हैं।

कुछ स्थितियों में आरोपी को विदेश जाने के लिए अदालत की मंजूरी लेने में समय लग जाता है, जो जमानत की शर्तों के तहत अनिवार्य है। आगे दावा किया गया कि इस कारण उन्हें कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है, जहां आयोजकों, निर्माताओं और अन्य फिल्म उद्योग के पेशेवरों ने भारत छोड़ने के लिए अदालत की मंजूरी लेने की समय लेने वाली प्रक्रिया के कारण अन्य व्यक्तियों को इसमें शामिल करने का विकल्प चुना।

अदालत ने जैकलीन के खिलाफ आरोपों पर जुलाई में सुनवाई शुरू की थी। अदालत ने उन्‍हें 5 नवंबर, 2022 को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी।ईडी ने हाल ही में मामले में उन्हें आरोपी के रूप में नामित करते हुए अपना दूसरा पूरक आरोपपत्र दायर किया था। जैकलीन और एक अन्य बॉलीवुड हस्ती नोरा फतेही ने मामले में गवाह के रूप में अपने बयान दर्ज कराए हैं। इससे पहले, जैकलीन की 7.2 करोड़ रुपये की संपत्ति और फिक्‍स डिपोजिट को ईडी ने जब्त कर लिया था और उन्‍हें मिले “उपहारों” और “संपत्तियों” को सुकेश चंद्रशेखर से हासिल अपराध की “आय” कहा था।

ईडी ने फरवरी में चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। पिंकी ने ही उन्हें सुकेश चंद्रशेखर से मिलवाया था। आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि पिंकी जैकलीन के लिए महंगे उपहार चुनती थी और चंद्रशेखर उसका भुगतान करता था। पिंकी उपहार देने के बाद उन्हें उनके आवास तक पहुंचा देती थी। दिसंबर 2021 में जांच एजेंसी ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर ने विभिन्न मॉडलों और बॉलीवुड हस्तियों पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उससे उपहार लेने से इनकार कर दिया था।

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Aniket

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लेखक

Aniket Sardhana is a journalism graduate with hands-on experience in field reporting, camera operations, and news production. With a strong understanding of newsroom workflows and on-ground storytelling, he has developed a practical and detail-oriented approach to reporting. Aniket writes extensively on cryptocurrency and current affairs, focusing on policy developments, market trends, and their broader socio-economic impact.

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