अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फरवरी 2026 में लगा बड़ा झटका। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने 10% ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। जानें पूरा मामला, कोर्ट का फैसला और ट्रंप का जवाब।
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फरवरी 2026 में एक बड़ा न्यायिक झटका लगा है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है।
कोर्ट ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया यह टैरिफ 1974 के व्यापार अधिनियम (Trade Act) की धारा 122 का उल्लंघन करता है।
क्या था पूरा मामला?
24 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले सभी विदेशी उत्पादों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया था। इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के 24 राज्यों और कई छोटे व्यापारियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि ट्रंप सरकार द्वारा लगाया गया टैरिफ “गंभीर भुगतान संतुलन घाटे” या “डॉलर की गिरावट” को रोकने के लिए जरूरी नहीं था, इसलिए यह अवैध है।
ट्रंप का पलटवार
कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
“अब मुझे कोर्ट के फैसलों से हैरानी नहीं होती। हम इसे किसी दूसरे तरीके से लागू करेंगे।”
सूत्रों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन अब तीसरे कानूनी विकल्प का सहारा लेकर कुछ सेक्टर्स पर भारी टैरिफ जारी रख सकता है।
किन सेक्टर्स पर टैरिफ अभी भी लागू?
कोर्ट के फैसले के बावजूद निम्नलिखित सेक्टर्स पर टैरिफ जारी रहेंगे:
- स्टील
- एल्यूमीनियम
- ऑटोमोबाइल
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