शराब घोटाला मामला: अदालत ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जारी किया समन, 16 मार्च को पेश होने का निर्देश

नई दिल्ली।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। अब उन्हें 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है।

ईडी ने समन का पालन नहीं करने की वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने का आग्रह करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राउज एवेन्य कोर्ट की जज दिव्या मल्होत्रा ने मामले में सुनवाई के बाद केजरीवाल को 16 मार्च को हाजिर होने को कहा है। ईडी द्वारा जारी किए गए शुरुआती तीन समन से संबंधित पिछली शिकायत की सुनवाई भी 16 मार्च को ही होनी है।

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी को जवाब भेजा था। एक बयान में केजरीवाल ने दावा किया कि समन गैरकानूनी है लेकिन वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि, जांच एजेंसी ने केजरीवाल को इजाजत देने से मना कर दिया था। ईडी के एक सूत्र ने कहा, “वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है।”

केजरीवाल ने कई समन को किया नजरअंदाज

केजरीवाल ने अब तक 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर, 22 दिसंबर और 4 मार्च सहित अलग-अलग तारीखों पर जारी किए गए आठ समन को अवैध बताकर छोड़ दिया। आप ने एक बयान में कहा कि ईडी इस तरह के समन भेजना बंद कर दे। साथ ही, कहा कि ईडी पहले ही इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है।

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