Saturday, 12 September 2026
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Vol. 1 विवाद: Yo Yo Honey Singh बोले- वो गाना मेरा नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में कहा- नाम से कलंक हटाना चाहता हूं

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19 मई को होगी अगली सुनवाई, हलफनामा दर्ज करने का निर्देश, रैपर बादशाह को भी भेजा जाएगा नोटिस

नई दिल्ली, न्यूज ऑफ द डे

दिल्ली हाईकोर्ट में विवादित गाने Vol. 1 को लेकर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान मशहूर रैपर और सिंगर Yo Yo Honey Singh ने खुद को इस गाने से पूरी तरह अलग बताते हुए बड़ा बयान दिया। कोर्ट में उन्होंने साफ कहा कि यह गाना उनका नहीं है और वह लंबे समय से अपने नाम से जुड़े इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ‘हिंदू शक्ति दल’ की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में Vol. 1 गाने के कथित अश्लील और आपत्तिजनक बोलों को लेकर इसे यूट्यूब, स्पॉटिफाई और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है।

कोर्ट में बोले हनी सिंह- यह मौका मेरे लिए जरूरी

सुनवाई के दौरान हनी सिंह की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि गायक खुद चाहते हैं कि यह विवादित कंटेंट इंटरनेट से हटाया जाए। वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पहले भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने यह गाना नहीं गाया। अदालत में दलील देते हुए कहा गया, “यह मेरे लिए एक अवसर है कि मैं अपने ऊपर लगे इस कलंक को साफ कर सकूं, क्योंकि यह गाना मेरा नहीं है।” हनी सिंह की टीम ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के नागपुर में चल रही एक अन्य कानूनी कार्यवाही में भी गायक पहले ही यही रुख अपना चुके हैं।

50 हजार लोग थे, फिर वीडियो कहां है?

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दावा किया गया कि 1 मार्च 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हनी सिंह ने Vol. 1 की कुछ लाइनें गाई थीं। हालांकि, गायक की कानूनी टीम ने इस आरोप को पूरी तरह गलत बताया। वकील ने अदालत से कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हजारों लोगों की मौजूदगी में ऐसा हुआ होता, तो उसका एक भी वीडियो सोशल मीडिया या इंटरनेट पर क्यों नहीं है। डिजिटल सबूतों की कमी को आधार बनाते हुए बचाव पक्ष ने याचिकाकर्ताओं के दावों को निराधार बताया।

दिल्ली हाईकोर्ट पहले भी जता चुका है नाराजगी

इससे पहले 2 अप्रैल को हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने गाने के बोलों पर कड़ी नाराजगी जताई थी। अदालत ने कहा था कि इस तरह की सामग्री सभ्य समाज के न्यूनतम मानकों का भी उल्लंघन करती है। याचिका में दावा किया गया है कि यह गाना साल 2006 में माफिया मुंडेर नाम के म्यूजिक कोलैबोरेशन के तहत रिलीज हुआ था, जिसमें Yo Yo Honey Singh और Badshah दोनों जुड़े थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि दोनों कलाकारों की देशभर में बड़ी फैन फॉलोइंग है और ऐसे में उन्हें अपने गानों के सामाजिक प्रभाव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ ही सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की भी मांग की गई है।

कोर्ट ने मांगा हलफनामा

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने हनी सिंह को औपचारिक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें उन्हें साफ तौर पर बताना होगा कि विवादित गाने से उनका क्या संबंध है। इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि मामले में दूसरे नामजद कलाकार Badshah को नोटिस भेजने से जुड़ा हलफनामा भी दाखिल किया जाए। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। उस दिन अदालत यह तय करेगी कि विवादित गाने को डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्थायी रूप से हटाने की मांग पर आगे क्या कार्रवाई की जाए।

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IK

Imran Khan

लेखक

NOTD News के लिए नियमित रूप से समाचार लिखते हैं।

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