Delhi High Court से Rajpal Yadav को अस्थायी राहत, पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का रास्ता साफ

Delhi High Court से Rajpal Yadav को अस्थायी राहत, पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का रास्ता साफ

चेक बाउंस मामले में तिहाड़ से बाहर आएंगे राजपाल यादव। कोर्ट ने 18 मार्च तक सजा स्थगित की, शर्तों के साथ दी जमानत।

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) को चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगाते हुए 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस स्वराना कांता शर्मा की न्यायपीठ ने यह आदेश पारित किया, जिसके बाद यादव के तिहाड़ जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया।

शादी में शामिल होने की अनुमति

राजपाल यादव (Rajpal Yadav) ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें अपनी भतीजी की 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होने वाली शादी में शामिल होना है। अदालत ने इस मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए राहत दी, लेकिन शर्तों के साथ।

कोर्ट ने पहले बकाया राशि में से 1.5 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था। अभिनेता की ओर से पेश वकील ने बताया कि रकम डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा कर दी गई है। इससे पहले भी वह 2.5 करोड़ रुपये अदा कर चुके हैं। अदालत ने भुगतान की पुष्टि के बाद सजा स्थगित करने का आदेश दिया।

जमानत की शर्तें क्या हैं?

  • लाख रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही राशि का एक जमानतदार।
  • पासपोर्ट जमा करना (यदि पहले नहीं किया गया हो)।
  • बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।
  • 18 मार्च को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना अनिवार्य।

फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ा विवाद, सेटलमेंट अधूरा रहने पर बढ़ी मुश्किलें

यह केस करीब 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा है। आरोप है कि एक फिल्म प्रोजेक्ट के सिलसिले में ली गई रकम के बदले सात चेक जारी किए गए थे, जो बाद में बाउंस हो गए। ट्रायल कोर्ट ने प्रत्येक चेक पर तीन महीने की सजा और जुर्माना तय किया था।

शिकायतकर्ता कंपनी Murali Projects Private Limited के प्रतिनिधि की ओर से दावा किया गया कि तय सेटलमेंट के बावजूद पूरी राशि अदा नहीं की गई। पहले हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी थी और राजपाल यादव (Rajpal Yadav) को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद वे जेल में थे।

आगे क्या?

अदालत ने साफ किया है कि यदि 18 मार्च तक बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो उन्हें पूर्ण राहत मिल सकती है। अन्यथा, मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।

फिलहाल, यह आदेश राजपाल यादव (Rajpal Yadav) के लिए एक राहत भरा मोड़ है। जहां एक तरफ कानूनी लड़ाई जारी है, वहीं दूसरी ओर उन्हें परिवार के महत्वपूर्ण अवसर में शामिल होने का मौका मिल गया है।

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