Thursday, 22 October 2026
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दिल्ली में ट्रैफिक चालानों से राहत का मौका, 9 मई को नेशनल लोक अदालत

रोजाना 50 हजार टोकन जारी, 31 जनवरी 2026 तक के ट्रैफिक मामलों पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली।

अगर आपकी गाड़ी पर ट्रैफिक नियम तोड़ने के चलते कई चालान लंबित पड़े हैं, तो अब उन्हें निपटाने का बेहतरीन मौका है। राजधानी में 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां वाहन चालक अपने चालानों का निपटारा आसान तरीके से करा सकेंगे। खास बात यह है कि कई मामलों में जुर्माना कम हो सकता है और कुछ मामलों में राहत भी मिल सकती है। यह पहल आम लोगों को छोटी-छोटी कानूनी प्रक्रियाओं से राहत देने के उद्देश्य से की जा रही है। लंबे समय से लंबित पड़े चालानों को निपटाने के लिए यह एक सरल और तेज विकल्प माना जाता है।

कहां लगेगी लोक अदालत, क्या रहेगा समय

यह लोक अदालत दिल्ली के सभी प्रमुख जिला न्यायालयों में एक साथ आयोजित होगी। इनमें कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी कोर्ट शामिल हैं। सुनवाई सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी। ऐसे में वाहन मालिक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नजदीकी अदालत में पहुंचकर अपने मामले का निपटारा करा सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: पहले आओ, पहले पाओ

लोक अदालत में शामिल होने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया 7 मई 2026 तक चलेगी। इच्छुक वाहन मालिकों को Delhi Police की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाकर स्लॉट बुक करना होगा। हर दिन 50 हजार चालानों के लिए टोकन जारी किए जाएंगे, जबकि कुल मिलाकर करीब 2 लाख मामलों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। स्लॉट बुक होते ही संबंधित व्यक्ति को अपने चालान की कॉपी डाउनलोड कर प्रिंट निकालना होगा और टोकन नंबर के साथ अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ रखना जरूरी होगा।

किन मामलों में मिलेगा फायदा

लोक अदालत में केवल छोटे ट्रैफिक नियम उल्लंघनों से जुड़े मामलों को ही शामिल किया जाएगा। इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, तेज रफ्तार, रेड लाइट जंप करना और गलत पार्किंग जैसे सामान्य उल्लंघन शामिल हैं। हालांकि गंभीर मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट एंड रन या बड़े सड़क हादसों से जुड़े केस इस प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। साथ ही, केवल 31 जनवरी 2026 तक जारी चालान ही इस लोक अदालत में सुने जाएंगे।

सुनवाई के दौरान क्या होगा

लोक अदालत में पहुंचने पर जज आपके चालान से जुड़े मामले को सुनेंगे। मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को देखते हुए जुर्माना कम किया जा सकता है या कुछ मामलों में राहत भी दी जा सकती है। यदि जुर्माना तय होता है, तो उसे मौके पर ही जमा करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित चालान रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

लोक अदालत में शामिल होने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, चालान की प्रिंटेड कॉपी और अपॉइंटमेंट लेटर साथ ले जाना अनिवार्य है। समय पर कोर्ट पहुंचना भी जरूरी है, क्योंकि देरी होने पर आपका स्लॉट रद्द हो सकता है। इसके अलावा, मौके पर ही भुगतान करने की व्यवस्था रखें ताकि प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

क्यों खास है यह पहल

यह पहल Delhi State Legal Services Authority के माध्यम से की जा रही है। इसका मकसद छोटे मामलों को जल्दी सुलझाकर लोगों को राहत देना है। इससे न केवल कोर्ट का बोझ कम होगा, बल्कि आम नागरिकों का समय और पैसा भी बचेगा। कुल मिलाकर, यह उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है, जो लंबे समय से अपने ट्रैफिक चालानों को लेकर परेशान हैं। सही समय पर रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचकर वे इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

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IK

Imran Khan

लेखक

NOTD News के लिए नियमित रूप से समाचार लिखते हैं।

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