Saturday, 27 June 2026
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Delhi Pollution: BS3 पेट्रोल और BS4 डीज़ल कारों पर प्रतिबंध खत्म, मगर केवल इन्हें मिलेगी राहत

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण चार सभी प्रतिबंधों के साथ लागू रहेगा। हालांकि, एजेंसी ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों जैसे पुराने वाहनों के चलने पर आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा दिया है।

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 के सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह लागू रखने का निर्णय लिया है। हालांकि, पुराने वाहनों जैसे BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाया गया है। GRAP चरण 4 लागू रहते हुए इन वाहनों का चलना प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन विकलांग (दिव्यांग) यात्रियों के लिए इन पर छूट दी गई है।

प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त कदम
CAQM ने 8 नवंबर से GRAP चरण 4 के प्रतिबंध लागू किए थे। यह कदम दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया। इस चरण के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों समेत अन्य वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग पर रोक लगाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को GRAP चरण 4 के तहत कुछ प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि GRAP 4 के सभी नियम सोमवार तक लागू रहेंगे। आयोग को GRAP 4 से GRAP 3 या GRAP 2 पर जाने के विकल्प पर विचार करने को कहा गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि GRAP 4 के कुछ उपायों को GRAP 3 और GRAP 2 के साथ संयोजित किया जा सकता है।

दिव्यांग यात्रियों को राहत
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिव्यांग अधिकारों के लिए काम करने वाले अधिवक्ता डॉ. सतेंद्र सिंह ने CAQM और दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए छूट की मांग की थी। पत्र में बताया गया कि वर्तमान वाहनों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने में मुश्किलें हैं। आयोग ने इस मांग को स्वीकारते हुए GRAP 3 और GRAP 4 के दौरान विकलांग व्यक्तियों द्वारा अनुकूलित BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के उपयोग की अनुमति दी है।

BS3 और BS4 वाहनों पर जुर्माना और जब्ती
सामान्य यात्रियों के लिए BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों का इस्तेमाल GRAP 4 के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। इनका उपयोग करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

अन्य प्रतिबंध
GRAP 4 के तहत ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध है, सिवाय उन ट्रकों के जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं या LNG, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी रोक है, जब तक कि वे CNG, EV या BS6 डीजल वाहन न हों।

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Aniket

लेखक

Aniket Sardhana is a journalism graduate with hands-on experience in field reporting, camera operations, and news production. With a strong understanding of newsroom workflows and on-ground storytelling, he has developed a practical and detail-oriented approach to reporting. Aniket writes extensively on cryptocurrency and current affairs, focusing on policy developments, market trends, and their broader socio-economic impact.

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