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मनीष सिसोदिया ने की ऐसी मांग, झट से अर्जी सुनने को तैयार हुआ कोर्ट, सीबीआई-ईडी से मांगा जवाब

नई दिल्ली।

राउज एवेन्यू कोर्ट का दिल्ली शराब घोटाले केस में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर रूख किया है। आबकारी घोटाले मामले में अभी जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने इस बार चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है। इस पर शुक्रवार को कोर्ट सुनवाई करने को तुरंत न केवल तैयार हो गया, बल्कि सीबीआई-ईडी को अपना पक्ष रखने का भी आदेश दे दिया।

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई, दोनों मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है। सिसोदिया ने कहा है कि वह लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया और दोनों को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि याचिका पर अब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी।

बता दें कि सीबीआई के साथ-साथ ईडी ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए गए। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर ‘अवैध’ लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। हालांकि मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए हैं और अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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