Sunday, 11 October 2026
ब्रेकिंग न्यूज़
गुरुग्राम में स्टेम सेल थेरेपी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर डॉ. चरणजीत सिंह की अंतरराष्ट्रीय अपील World Mental Health Day 2026: मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना कितना जरूरी, जानें भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में क्या हैं कानून छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों को बड़ी राहत, खरीद दर पर 70 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा; पुराने भुगतान पर भी मिलेगा फायदा WWE Money in the Bank 2026: रोमन रेंस से लेकर ब्रॉन ब्रेकर तक, जानें कौन जीतेगा ब्रीफकेस और कौन बचाएगा खिताब Other Mommy Day 1 Collection: जेसिका चैस्टेन की हॉरर फिल्म को मिला कैसा रिस्पॉन्स, भारत में पहले दिन कमाए इतने रुपये Dhruv Rathee Detained: गुरुग्राम में ध्रुव राठी को हिरासत में लिया गया, CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले बढ़ी हलचल डॉ. के. ए. पॉल ने राहुल गांधी को दिया 30 दिन का अल्टीमेटम गुरुग्राम में स्टेम सेल थेरेपी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर डॉ. चरणजीत सिंह की अंतरराष्ट्रीय अपील World Mental Health Day 2026: मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना कितना जरूरी, जानें भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में क्या हैं कानून छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों को बड़ी राहत, खरीद दर पर 70 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा; पुराने भुगतान पर भी मिलेगा फायदा WWE Money in the Bank 2026: रोमन रेंस से लेकर ब्रॉन ब्रेकर तक, जानें कौन जीतेगा ब्रीफकेस और कौन बचाएगा खिताब Other Mommy Day 1 Collection: जेसिका चैस्टेन की हॉरर फिल्म को मिला कैसा रिस्पॉन्स, भारत में पहले दिन कमाए इतने रुपये Dhruv Rathee Detained: गुरुग्राम में ध्रुव राठी को हिरासत में लिया गया, CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले बढ़ी हलचल डॉ. के. ए. पॉल ने राहुल गांधी को दिया 30 दिन का अल्टीमेटम

दंपती के कमरे से बरामद नशीले पदार्थों के लिए सिर्फ पति जिम्मेदार नहीं: हाईकोर्ट

नई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दंपति के कमरे से बरामद नशीले पदार्थों के लिए पति और पत्नी दोनों जिम्मेदार हैं, यदि उन दोनों ने नशा किया है। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि गांजा की बरामदगी का अवलोकन कमरे में होने के साथ-साथ, इसे संयुक्त स्थान से बरामद किया गया था। इसलिए केवल पति को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

बेंच एक मामले में पत्नी द्वारा दायर की गई जमानत याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें पति और पत्नी दोनों के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत मामला दर्ज था।

बेंच ने कहा कि यह कठिन है कि आवेदक और उसके पति क्रुणाल गोलवाला को कमरे में रखे गए प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में पता था और उन्होंने इसे जागरूकता के साथ अपने कब्जे में रखा था। यह मामला एक कथित ड्रग सिंडिकेट से संबंधित है, जो एक टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। 2021 में, जोड़े के आवास और पति के कार्यालय परिसर से ड्रग्स बरामद किए गए थे।

महिला के वकील ने तर्क दिया कि 1.03 किलोग्राम गांजा की बरामदगी पति के कहने पर हुई थी न कि मुवक्किला के कहने पर। हालांकि बेंच ने यह तर्क नहीं माना कि पति-पत्नी अलग-अलग कमरों में रह रहे थे या उनके रिश्ते तनावपूर्ण थे।

बेंच ने यह कहा कि बरामदगी का दावा किसी व्यक्ति पर ही नहीं लगाया जा सकता, बल्कि यह संयुक्त स्थान से किया गया था और इसलिए 1.03 किलोग्राम गांजे की बरामदगी के लिए आवेदक को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। बेंच ने यह भी कहा कि यह कहना कि शयनकक्ष से बरामद हुआ गांजा पति के वश में था, यह तर्क अस्वीकार्य है। इसके साथ ही, महिला के भागने का खतरा नहीं है और सबूतों की सुरक्षा या गवाहों के प्रभावित होने की आशंका नहीं है, इसलिए बेंच ने उसे जमानत देने का निर्णय लिया। यद्यपि मामले में बरामद गांजा की मध्यमात्रा है लेकिन फिर भी बेंच ने यह कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोर जमानत शर्तें लागू नहीं होंगी। बेंच ने यह भी जताया कि क्या वह ड्रग डीलर है या नहीं, यह सिर्फ मुकदमे के दौरान तय किया जा सकता है।

शेयर करें: Facebook X WhatsApp

Aniket

लेखक

Aniket Sardhana is a journalism graduate with hands-on experience in field reporting, camera operations, and news production. With a strong understanding of newsroom workflows and on-ground storytelling, he has developed a practical and detail-oriented approach to reporting. Aniket writes extensively on cryptocurrency and current affairs, focusing on policy developments, market trends, and their broader socio-economic impact.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

// न्यूज़लेटर

हर सुबह सबसे पहले ख़बरें।

अपना ईमेल दर्ज करें — कोई स्पैम नहीं, सिर्फ ज़रूरी खबरें।

Exit mobile version