2026–27 दाखिले से पहले छात्रों और अभिभावकों को पाठ्यक्रम की वैधानिक मान्यता व नियामकीय मंजूरी जांचने की सलाह
नई दिल्ली: Allied Health और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की गई है। 2026–27 के प्रवेश सत्र से पहले जारी जनहित सूचना में कहा गया है कि किसी भी कोर्स में दाखिला लेने से पहले उसकी नियामकीय मंजूरी, पेशेवर मान्यता और वैधानिक पंजीकरण की पात्रता की जांच की जानी चाहिए।
सूचना में राष्ट्रीय सहायक एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 और संबंधित नियामकीय प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि किसी डिग्री की शैक्षणिक वैधता को पेशेवर मान्यता के बराबर नहीं माना जा सकता।
सेंट मैरी पुनर्वास विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं कुलाधिपति डॉ. रेव. के.वी.के. राव द्वारा जारी जनहित सूचना में छात्रों को तीन तरह के पाठ्यक्रमों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।
पहले, तीन वर्षीय सहायक एवं स्वास्थ्य सेवा डिग्री पाठ्यक्रमों की पेशेवर वैधता जांचने की सलाह दी गई है। सूचना के अनुसार, अधिकांश संबंधित व्यवसायों के लिए चार वर्षीय दक्षता-आधारित पाठ्यक्रम निर्धारित हैं।
दूसरे, छात्रों को ऐसे चार वर्षीय पाठ्यक्रमों से सावधान रहने को कहा गया है, जिन्हें आवश्यक राष्ट्रीय आयोग या राज्य परिषद की पूर्व मंजूरी के बिना संचालित किया जा रहा हो।
तीसरे, निजी विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे पेशेवर पाठ्यक्रमों की जांच जरूरी बताई गई है, जो विश्वविद्यालय के स्वीकृत शैक्षणिक दायरे में शामिल नहीं हैं।
जनहित सूचना में छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे संस्थान के नाम, प्रतिष्ठा या सामान्य संबद्धता के आधार पर ही दाखिला लेने का निर्णय न करें। फीस जमा करने से पहले पाठ्यक्रम की अवधि, नियामकीय मंजूरी और पेशेवर मान्यता से जुड़े लिखित दस्तावेज लेना जरूरी बताया गया है।
छात्रों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि कोर्स पूरा करने के बाद संबंधित योग्यता के आधार पर वैधानिक पंजीकरण और पेशेवर कार्य करने की पात्रता उपलब्ध होगी।
