प्राइवेट स्कूल बिना अनुमति नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश

फीस वृद्धि के लिए स्कूलों को देना होगा पहले प्रस्ताव

नई दिल्ली।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने फीस वृद्धि की मंजूरी मिलने की इच्छा रखने वाले दिल्ली के निजी स्कूलों से शिक्षण सत्र 2024-2025 शुरू होने से पहले अपने प्रस्ताव पेश करने को कहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। दिल्ली में जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में कोई भी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, जिसे सरकारी एजेंसियों की ओर से जमीन आवंटित की गई है, शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ाएगा।

15 अप्रैल तक स्कूलों को जमा करना होगा प्रस्ताव

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी प्रमुखों/प्रबंधकों को एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रस्ताव जमा करने के लिए कहा है। आदेश के अनुसार यदि कोई स्कूल प्रस्ताव जमा नहीं करता है तो वह कोई शुल्क नहीं बढ़ाएगा जब तक कि शिक्षा निदेशालय उसके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे देता।

शिकायत पर होगी कार्रवाई

शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि स्कूलों की तरफ से भेजे प्रस्तावों की जांच निदेशक की तरफ से अधिकृत किसी अधिकारी या टीमों के माध्यम से की जाएगी। यदि स्कूल की तरफ से इस आदेश के संदर्भ में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्कूल ट्यूशन फीस/शुल्क में वृद्धि नहीं करेगा। वहीं पूर्वानुमति के बिना किसी भी शुल्क में वृद्धि के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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