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गैंगरेप का अदालत के आदेश के बाद डेढ़ साल बाद केस दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

गैंगरेप के बाद लड़की की जीभ भी काट दी

अदालत ने माना पुलिस की लापरवाही

नई दिल्ली।

साकेत के आदेश पर दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हुए एक गैंगरेप के मामले में पुलिस ने अब केस दर्ज किया है और इस मामले की जांच अब करीब डेढ़ साल बाद शुरू की है। यह शर्मसार मामला दिसंबर 2022 का है। जहां एक महिला ने अपने घर पर काम करने वाली नौकरानी के साथ अपने कुछ दोस्तों से गैंगरेप करवाया। इतना ही नहीं वारदात के बाद पीड़िता की जीभ भी काटी दी जिससे वह किसी को कुछ नहीं बता सके।

अदालत ने पुलिस को लगाई फटकार

साकेत कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए केस दर्ज करने का आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि इस मामले का शर्मनाक पहलू यह है कि पीड़ित युवती की शिकायत पुलिस ने भी नहीं सुनी। और वह अपने पर हुए अत्याचार के लिए इतने लंबे समय तक संघर्ष करती रही।

यह है मामला

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार पीड़िता बदरपुर इलाके में रहती है और गोविंदपुरी स्थित एक घर में नौकरानी का कार्य करती थीं। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवती की मालकिन मसाज सेंटर चलाती थी। 29 दिसंबर 2022 को महिला ाने अपनी बेटी के बर्थडे पर कुछ लोगों का खाना बनाने के लिए उसे बुलाया था। रात करीब 8-9 बजे घर पर चार-पांच लोग आए थे। इस बीच एक युवक ने उससे पानी मांगने के दौरान दो बार हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। इसके बाद उसकी मालकिन ने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। जिसे पीकर वह बेसुध हो गई। उसे जब दो दिन बाद हो आया तो वह गुरुग्राम स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। उसके मुंह, आंख, जीभ, सिर और माथे पर गंभीर चोटें थीं। उसकी जीभ भी कटी हुई थी और निजी पार्ट में सूजन और दर्द से वह कराह रही थी। उसका नाम बदलकर उसे उसकी मालकिन ने अस्पताल में भर्ती कराया था। पीड़िता ने किसी तरह अस्पताल से भागकर अपनी जान बचाई और अपने परिजनों को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई लेकिन लगातार शिकायत करने और थाने के चक्कर काटने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद पीड़िता को अदालत का सहारा लेना पड़ा। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई और साजिश रचकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। उसकी जीभ इसलिए काटी ताकि वह किसी को कुछ भी बता न सके। साकेत कोर्ट ने मामले में पुलिस की लापरवाही की बात मानते हुए पीड़िता की शिकायत पर स्थानीय एसएचओ को केस दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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