FIU IND ने 25 ऑफशोर क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं पर कसा शिकंजा

भारत में बिना पंजीकरण संचालन करने वाले वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) सेवा प्रदाताओं को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत नोटिस, ऐप और वेबसाइट हटाने के निर्देश

वित्तीय खुफिया इकाई भारत (FIU IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग (रोकथाम) अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं (VDA SPs) को नोटिस जारी किए हैं। ये संस्थाएँ भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ प्रदान कर रही थीं, लेकिन FIU IND के साथ पंजीकृत नहीं थीं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के अंतर्गत FIU निदेशक ने इन संस्थाओं के एप्लिकेशन और वेबसाइट्स को भारत में अवैध संचालन के कारण हटाने के भी आदेश दिए हैं।

पंजीकरण से बाहर रहने वाले बड़े नाम

नोटिस पाने वाली संस्थाओं में Huione, Paxful, Changelly, CEX.IO, LBank, BingX, Poloniex, BitMex, CoinEx, BTCC, Remitano, Bitrue, Probit Global, BTSE, HIT BTC, AscendEx, Phemex, CoinW समेत कई प्रमुख वैश्विक एक्सचेंज शामिल हैं।

AML/CFT ढाँचे से बाहर रहना बड़ा जोखिम

मार्च 2023 से VDA सेवा प्रदाताओं को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम और आतंकवाद वित्त पोषण विरोधी (AML-CFT) नियमों के दायरे में लाया गया है। इसके तहत ऑनशोर या ऑफशोर किसी भी VDA SP को यदि भारत में उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ देनी हैं, तो FIU IND के साथ रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकरण अनिवार्य है।

इन प्रदाताओं को लेन-देन का रिकॉर्ड रखना, संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करना और अन्य नियामक दायित्वों का पालन करना होता है। यह नियम उनके भौतिक कार्यालय भारत में मौजूद होने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गतिविधि-आधारित अनुपालन की शर्तें लागू करता है।

क्रिप्टो निवेशकों को चेतावनी

FIU IND ने स्पष्ट किया है कि क्रिप्टोकरेंसी और NFT अभी भी अनियंत्रित हैं और इनमें निवेश करने पर उच्च जोखिम बना रहता है। ऐसे लेन-देन से होने वाले नुकसान की स्थिति में निवेशकों को किसी प्रकार का नियामक संरक्षण नहीं मिलेगा।

वर्तमान में कुल 50 VDA सेवा प्रदाता FIU IND के साथ पंजीकृत हैं। लेकिन समय-समय पर ऐसी कंपनियों की पहचान की जाती है, जो भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा तो देती हैं, लेकिन नियामक दायरे से बाहर रहती हैं।

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