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Sunday, October 1, 2023
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वादियों से वसूली जुर्माना राशि से दिल्ली में लगेंगे 10 हजार पेड़, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

नई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए कई मामलों में लागत के रूप में दोषी वादियों द्वारा जमा किए गए 70 लाख रुपए से अधिक की धनराशि से 10 हजार पेड़ लगाने का निर्देश दिया है। जस्टिस नजमी वजीरी की बेंच ने कहा कि अदालत में जमा किए गए इस तरह के धन का उपयोग व्यापक सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना चाहिए। अदालत ने शहर में इस अभियान को चलाने के लिए चार अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए कहा कि पेड़ लगातार कई पीढ़ियों को तब तक प्रदूषण मुक्त रखेंगे जब तक वे जीवित हैं।

इसके साथ ही अदालत ने 70 लाख रुपए से अधिक की धनराशि उप वन संरक्षक (डीसीएफ) के बैंक खाते में स्थानांतरित करने और लोक निर्माण विभाग की मदद से पेड़ लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि उक्त क्षेत्र अधिवक्ता शादान फरासत, आविष्कार सिंघवी, तुषार सन्नू व आदित्य एन प्रसाद द्वारा चिह्नित किए जाएंगे। अदालत ने आदेश दिया कि प्रत्येक पेड़ की न्यूनतम तीन वर्ष की नर्सरी आयु और न्यूनतम 10 फीट की ऊंचाई होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि भू-स्वामी एजेंसी वृक्ष अधिकारी/डीसीएफ की देखरेख में पेड़ लगाएगी और अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी।
पेड़ों के किसी भी नुकसान या किसी भी क्षति के मामले में भू-स्वामी एजेंसी तुरंत वृक्ष अधिकारी की सलाह से स्थिति का समाधान करेगी। साथ ही अदालत ने पुलिस को वृक्षारोपण अभियान में डीसीएफ के साथ-साथ कोर्ट कमिश्नर की मदद करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वृक्षारोपण और पेड़ों के रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का सुझाव देते हुए अदालत ने हर 6 महीने में डीसीएफ से अभियान की स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी

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