New Criminal Laws In India: सौरभ भारद्वाज बोले- पुलिस की बढ़ेगी मनमानी, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने की प्रतिक्रिया

1 जुलाई 2024,

देश में New Criminal Laws In India लागू होने पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इन कानूनों से पुलिस की मनमानी बढ़ेगी।

New Criminal Laws In India बिस्तार मे -:

New Criminal Laws In India
New Criminal Laws In India

अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून अब बदल गए हैं और रविवार रात 12 बजे से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने नए कानून पर प्रतिक्रिया दी है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त की प्रतिक्रिया

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस इन नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है और आज सुबह से नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया गया है। किंग्सवे कैंप में दिल्ली पुलिस के ‘कमिश्नरेट दिवस’ समारोह में संजय अरोड़ा ने कहा कि पुलिस बल के लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज के दिन New Criminal Laws In India लागू हुए हैं।

मंत्री सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कानून में कोई कमी है, बल्कि पुलिस उन कानूनों पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं करती है। नए कानूनों के कारण आने वाले सालों में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। आम नागरिकों को, जिन्होंने मुश्किल से कुछ कानूनों को समझा है, अब अपने केस दर्ज करवाने में दिक्कतें होंगी। इससे पुलिस की मनमानी बढ़ सकती है।

New Criminal Laws In India क्या हैं?

आज से लागू हुए तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले चुके हैं। 12 दिसंबर, 2023 को इन तीन कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया गया था। 20 दिसंबर, 2023 को यह लोकसभा और 21 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा से पारित हुआ। 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति ने इन विधेयकों को मंजूरी दी। 24 फरवरी, 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि ये तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे।

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