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Sunday, October 1, 2023
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LG vs AAP : दिल्ली में 400 निजी कर्मियों को हटाने पर बवाल, उपराज्यपाल का बड़ा फैसला..

दिल्ली सरकार की सेवाएं और कार्यप्रणाली को उपराज्यपाल के आदेश ने किया पूरी तरह बंद
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस आदेश के खिलाफ विरोध दर्ज किया

नई दिल्ली।

दिल्ली में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उपराज्यपाल आमने सामने हैं। दिल्ली सरकार की सेवाएं और कार्यप्रणाली को उपराज्यपाल के नए आदेश ने “पूरी तरह से बंद कर दिया है”, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को की हैं। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ट्ववीट कर कहा की – “मुझे नहीं पता है कि यह सब करके सम्माननीय उपराज्यपाल क्या हासिल कर रहें हैं? मैं आशा करता हूं कि सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसे तुरंत रद्द कर देगा,” । यह दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक नया आदेश है, जिसके अनुमति के बिना सैकड़ों सलाहकारों और सहयोगियों के नियुक्ति को रोका गया है। पत्र उपराज्यपाल के अनुमति के बिना उपलब्धियों, बोर्डों, आयोगों और दिल्ली सरकार के अधीन आवंटित कर्मचारियों को रोकने के लिए बुधवार को सभी विभागों, बोर्डों, आयोगों और स्वायत्त निकायों को लिखा गया हैं। यह पत्र उस दिनों आया जब उपराज्यपाल वीके सैक्सेना ने केजरीवाल सरकार द्वारा वविभिन्न विभागों में नियुक्त करीब 400 ”विशेषज्ञों” की सेवाएं समाप्त की और भर्ती में विनियमितता में गड़बड़ी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए। इस फैसले को आम आदमी पार्टी (एएपी) द्वारा “असंविधानिक” घोषित किया गया था, जिसे वे मुकदमेबाज़ी करने की योजना बना रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि दिल्ली विधान सभा उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति या संलग्न करने के लिए योग्य नहीं है। सेवाएं विभाग ने वित्त विभाग से कहा है कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना नियुक्त होने वालों के वेतन आगामी समय से जारी न करें, और अन्य विभागों को उचित ज्यारी के साथ उनके मामलों को उपराज्यपाल के मध्य सुचना के लिए आग्रह किया। उपराज्यपाल कार्यालय ने पहले कहा था कि नियुक्तियां भी संविधान द्वारा प्रावधानित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की अनिवार्य आरक्षण नीति का पालन नहकर रही थीं। यह कदम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच शहर के ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण किसके पास है इस मुद्दे पर लड़ाई के समय के रूप में आता है। मई में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने नियंत्रण को दिल्ली सरकार को दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद, केंद्र सरकार ने इसे वापस लेने के लिए एक विशेष आदेश जारी किया

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