IIT-JEE और NEET से जुड़ी कोचिंग गारंटीड सफलता और भ्रामक दावों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की कार्रवाई तेज
नई दिल्ली, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देशभर के कोचिंग सेंटर को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और कोचिंग सेक्टर में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम हेतु दिशानिर्देश, 2024 का कड़ाई से पालन करें।
CCPA ने साफ किया है कि कोचिंग सेंटरों को अपने प्रचार में सटीक, पारदर्शी और तथ्यपरक जानकारी देनी चाहिए। छात्रों को गारंटीड चयन, रैंक की गारंटी या अतिशयोक्तिपूर्ण दावे करना न केवल अवैध है, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन भी है।
कई कोचिंग सेंटरों को भेजे गए नोटिस, भ्रामक दावों पर उठे सवाल
हाल ही में IIT-JEE और NEET जैसे बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसके बाद CCPA ने पाया कि कई कोचिंग संस्थान नए दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं।
इस पर संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने कुछ प्रमुख कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों में जिन मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं, वे हैं:
- रैंक या चयन की गारंटी देना
- छात्रों को भ्रमित करने वाले विज्ञापन
- उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन
- सेवाओं में कमी या वादा पूरा न करना
- रद्द किए गए प्रवेश के बावजूद फीस की वापसी न करना या आंशिक वापसी करना
यह सब गतिविधियाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) और 2(47) तथा कोचिंग सेक्टर में भ्रामक विज्ञापन रोकथाम दिशानिर्देश, 2024 का सीधा उल्लंघन मानी जा रही हैं।
कोचिंग सेंटरों के विज्ञापनों में पारदर्शिता अनिवार्य
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोचिंग सेंटरों को विज्ञापनों में छात्र का नाम, रैंक, कोर्स का प्रकार और यह जानकारी देना अनिवार्य है कि वह कोर्स सशुल्क था या नहीं। इसके अलावा, कोई भी अस्वीकरण (disclaimer) उसी फ़ॉन्ट साइज में और प्रमुख रूप से दिखाया जाना चाहिए, जिससे उपभोक्ता को भ्रमित न किया जा सके।
13 नवंबर 2024 को जारी किए गए ये दिशा-निर्देश छात्रों के साथ होने वाले धोखाधड़ी, दबावपूर्ण अनुबंध और झूठे वादों की रोकथाम के लिए बनाए गए थे। इनका उद्देश्य पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है, ताकि छात्र और उनके अभिभावक सही और सटीक जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें।
पिछले तीन वर्षों में 49 नोटिस, ₹77.60 लाख का जुर्माना
CCPA ने बीते तीन वर्षों में 49 नोटिस जारी कर 24 कोचिंग सेंटरों पर कुल ₹77.60 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा, उन्हें अपने भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं को तत्काल बंद करने का आदेश भी दिया गया है।
इन कार्रवाइयों में UPSC, IIT-JEE, NEET, RBI और NABARD जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थान भी शामिल हैं। प्राधिकरण ने दोहराया है कि वह उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले किसी भी प्रचार को बर्दाश्त नहीं करेगा और आवश्यकतानुसार कड़ी कार्रवाई करता रहेगा।
यह कदम न केवल छात्रों और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अहम है, बल्कि कोचिंग सेक्टर में व्याप्त अनियमितताओं पर रोक लगाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। CCPA ने स्पष्ट किया है कि वह आगे भी सख्ती बरतते हुए उपभोक्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित करता रहेगा।
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