UP हरदोई की घटना: पति ने दर्ज कराई शिकायत
UP के हरदोई जिले में एक 36 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर अपने पति और छह बच्चों को छोड़कर एक भिखारी के साथ भागने का मामला सामने आया है। महिला के पति राजू ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 87 के तहत मामला दर्ज कराया है, जो महिलाओं के अपहरण से संबंधित है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, महिला को बरामद कर लिया गया है और उसका बयान दर्ज किया जा रहा है।
राजू ने अपनी शिकायत में बताया कि वह हरदोई के हरपालपुर इलाके में अपनी पत्नी राजेश्वरी और छह बच्चों के साथ रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 45 वर्षीय नन्हे पंडित, जो कभी-कभी उनके मोहल्ले में भिक्षा मांगने आता था, राजेश्वरी से बातचीत करता था और फोन पर भी बात करता था।
3 जनवरी की घटना:
राजू ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे उनकी पत्नी राजेश्वरी ने बेटी खुशबू से कहा कि वह कपड़े और सब्जी खरीदने बाजार जा रही है। लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी, तो उन्होंने हर जगह तलाश की। राजू ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी घर से उस पैसे के साथ चली गई, जो उन्होंने भैंस बेचकर कमाया था। उन्होंने संदेह जताया कि नन्हे पंडित उसे अपने साथ ले गया है।
पुलिस का बयान:
पुलिस अधिकारी शिल्पा कुमारी ने कहा कि नन्हे पंडित की तलाश जारी है और महिला का बयान दर्ज किया जा रहा है।
धारा 87 के तहत प्रावधान
बीएनएस की धारा 87 के तहत कोई भी व्यक्ति, जो किसी महिला का अपहरण करता है या उसे जबरन शादी करने या अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है, उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
इस कानून में यह भी शामिल है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को डराकर, अधिकार का दुरुपयोग करके, या किसी अन्य प्रकार के दबाव का उपयोग करके अवैध संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे भी सजा दी जाएगी।
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