ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख : आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की थी और आज यह डेडलाइन खत्म हो रही है। ऐसे में सभी काम छोड़कर ITR फाइल करना ही बेहतर है।
ITR फाइलिंग डेडलाइन: आज 31 जुलाई है और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आज अंतिम तारीख है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अब तक करोड़ों टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल किए हैं और यह आंकड़ा 6 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है-(ITR फाइलिंग डेडलाइन)
इसकी डेडलाइन आगे बढ़ने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में अगर आपने अब तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें।
राजस्व विभाग ने पेश किया ITR का आंकड़ा
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की है और आज इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है। पीटीआई के मुताबिक, मंगलवार को राजस्व सचिव संजय महोत्रा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक लगभग 6 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। यहां बता दें कि पिछले वर्ष 2022-23 में 8.61 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे।-(ITR फाइलिंग डेडलाइन)
संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार को लेकर भी आशंकाएं थीं कि लोग नई टैक्स व्यवस्था की ओर रुख करेंगे या नहीं। लेकिन अब तक फाइल किए गए ITR के आंकड़ों में से 70 फीसदी ने नई कर व्यवस्था के तहत इसे दाखिल किया है।
यहां बता दें कि वर्तमान में देश में दो कर व्यवस्थाएं हैं, जिनमें पुरानी आयकर व्यवस्था में टैक्स की दरें अपेक्षाकृत अधिक हैं, लेकिन टैक्सपेयर्स कई तरह की छूट और कटौतियों का दावा कर सकते हैं। वहीं नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स रेट कम हैं, लेकिन कटौतियां भी कम हैं। (ITR फाइलिंग डेडलाइन )
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आज नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर आप बिना जुर्माने के ITR भरना चाहते हैं तो आपके पास आज भर का समय है। वरना इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यही नहीं, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जेल भी जाने की नौबत बन सकती है। हालांकि, अगर आप आज अंतिम तारीख पर किसी वजह से ITR नहीं भर पाते हैं, तो लेट फाइन देना होगा। इनकम टैक्स के कानून के अनुसार, लेट फाइन और टैक्स पर ब्याज के साथ 31 दिसंबर 2024 तक ITR फाइल किया जा सकता है। इस तारीख के बाद ITR फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग कुछ शर्तों के साथ कार्रवाई करेगा।
ITR देर से फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को 5000 रुपये तक की तय पेनल्टी देनी पड़ सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर 2024 तक ITR दाखिल नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा जा सकता है। इसके बाद टैक्सपेयर्स के टैक्स की राशि पर 50 से 200 फीसदी की पेनल्टी लगाई जा सकती है। (ITR फाइलिंग डेडलाइन )
टैक्स राशि पर देरी के बाद से लेकर रिटर्न फाइल करने तक ब्याज लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में टैक्सपेयर्स के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। इनकम टैक्स कानून के तहत ITR फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। इनकम टैक्स विभाग सिर्फ ऐसे मामलों में मुकदमा कर सकता है जब टैक्स की राशि 10,000 रुपये से अधिक हो। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग लगातार टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने के लिए कह रहा है।
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