भाजपा नेता ने दायर किया है मानहानि का मामला
नई दिल्ली।
ध्रुव राठी पर हुया मुकदमा:-
साकेत कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। राठी ने कथित तौर पर उन्हें “हिंसक और अपमानजनक” कहते हुए ट्रोल किया था।
साकेत कोर्ट जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने अंतरिम राहत के लिए नखुआ की याचिका पर राठी को नोटिस भी जारी किया और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
नखुआ की ओर से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए। राठी ने 7 जुलाई 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर माई रिप्लाई टू गोडी यू ट्यूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया था। मुबंई यूनिट के भाजपा प्रवक्ता नखुआ ने आरोप लगाया कि राठी ने उन्हें ‘हिंसक और गाली देने वाला ट्रोलर’ बताया।
उन्होंने आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया। नखुआ की ओर से अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी ने एक भड़काऊ वीडियो में उनको लेकर आधारहीन दावे किए। हिंसक और गाली-गलौच वाले ट्रोलिंग में शामिल होने का आरोप लगाया। नखुआ ने कहा कि राठी के इन आरोपों की वजह से उन्हें काफी निंदा का सामना करना पड़ा।
साकेत कोर्ट ने राठी को समन जारी किया और मामले को 6 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने राठी को स्पीड पोस्ट, कूरियर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी समन भेजने का आदेश दिया है।
इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने की। भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने ध्रुव राठी को झूठा बताते हुए आरोप लगाया है कि राठी ने उन्हें ‘हिंसक और गाली देने वाला ट्रोल’ बताया। उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया।
कौन हैं ध्रुव राठी
ध्रुव राठी मशहूर यूट्यूबर हैं। यूट्यूब पर उनके 23 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। ध्रुव राठी सोशल, पॉलिटिकल और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। वह अक्सर अपनी इन्हीं वीडियोज को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनके वीडियो काफी वायरल होते हैं। कुछ लोग उनपर एकतरफा वीडियो बनाने का भी आरोप
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