
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू शरणार्थियों को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि मजनू का टीला में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।
जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने वर्ष 2013 में एक अन्य याचिका में दर्ज केंद्र सरकार के बयान पर विचार करते हुए उक्त आदेश पारित किया। पूर्व में दिए बयान में केंद्र सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू समुदाय को सभी समर्थन देने का प्रयास करेगी।
19 मार्च को अगली सुनवाई
पीठ ने डीडीए को निर्देश दिया कि मामले में 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता रवि रंजन सिंह की याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया। याचिका में आग्रह किया गया था कि शरणार्थी शिविर के निवासियों को जब तक कोई वैकल्पिक जगह नहीं दी जाती, तब तक डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। पीठ ने इस बाबत जवाब मांगा है।