
नई दिल्ली।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2 करोड़ की इनकम पर रिटर्न (ITR) दाखिल न करने पर एक महिला को दोषी ठहराया और छह महीने जेल की सजा सुनाई है। यह मामला इनकम टैक्स ऑफिस (ITO) द्वारा दायर एक शिकायत से संबंधित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष (FY) के दौरान आरोपी, जिसका नाम सावित्री है, महिला को 2 करोड़ की रसीद के विरुद्ध 2 लाख का टीडीएस (TDS) काटा गया था। वर्ष 2013-14, और निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए इनकम का कोई रिटर्न निर्धारिती/अभियुक्त द्वारा दाखिल नहीं किया गया था।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) मयंक मित्तल ने पारित आदेश में कहा कि दोषी को 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ 6 महीने के लिए साधारण कारावास की सजा दी जाती है और डिफ़ॉल्ट तौर पर एक महीने के लिए साधारण कारावास की सजा दी जाती है। सावित्री के वकील ने दलील दी थी कि वह एक अशिक्षित विधवा है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए अदालत ने उसके आवेदन पर विचार करने के बाद आदेश को चुनौती देने के लिए उसे 30 दिन की जमानत दे दी।