नई दिल्ली।
बिहार की एक भाजपा महिला विधायक की उनके राजनीतिक सहयोगी के साथ छेड़छाड़ करके तस्वीरों को प्रसारित करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपमानजनक व छेड़छाड़ करके प्रसारित की गई तस्वीरों को हटाने का विभिन्न मीडिया हाउस, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और सर्च इंजनों को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने मीडिया हाउस व इंटरनेट मीडिया को निर्देश दिया कि समान प्रकृति की तस्वीरें प्रकाशित न करें।
महिला विधायक ने याचिका दायर कर दावा किया है कि तस्वीरों से छेड़छाड़ करके विधायक और उनके राजनीतिक सहयोगी को एक-दूसरे के करीब दिखाया गया है। महिला विधायक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने अंतरिम आदेश पारित करने की मांग करते हुए तर्क दिया था कि संबंधित छवियों से उनकी मुवक्किल की छवि को नुकसान हुआ है।