नई दिल्ली।
एनडीएमसी ने निजी वाहनों के प्रयोग में कमी लाने को लेकर पार्किंग शुल्क बढ़ाने का आदेश अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पहलेइसे 31 जनवरी तक लागू रहने की बात कही थी। अधिकारियों ने बताया कि नगर निकाय ने दिल्ली में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप II) प्रतिबंधों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है।
39 साइटों पर पार्किंग शुल्क किया था दोगुना
पिछले साल नवंबर में एनडीएमसी द्वारा प्रबंधित 39 साइटों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया था। इसके बाद पार्किंग ठेकेदारों द्वारा प्रबंधित शेष 91 साइटों के लिए शुल्क दोगुना कर दिया गया। एक अधिकारी के मुताबिक, बढ़ी हुई दरें 31 जनवरी तक लागू रहने वाली थीं, लेकिन अब 30 अप्रैल तक या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेप IIआदेश वापस लेने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेंगी।
ग्रेप के चरण दो के तहत स्थिति की गंभीरता के अनुसार राजधानी और उसके आसपास होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों और डीजल जनरेटर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ग्रेप को दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार चरणों के अंतर्गत बांटा गया है। ‘खराब’ वायु गुणवत्ता (AQI 201-300) के मामले में स्टेज एक, ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता (AQI 301-400) के लिए स्टेज दो, ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता के लिए स्टेज तीन (AQI 401-450) और स्टेज चार ‘गंभीर प्लस’ (AQI 450 से अधिक) के लिए है।