नई दिल्ली।
दिल्ली के स्वरूप नगर में एक लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोप में एक 52 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को आईपीसी की धारा 364, 302, 201 और 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने स्वत संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि 9 साल की बच्ची को 12 दिसंबर को आरोपी की गाड़ी में बैठे देखा गया था। 17 दिसंबर को आरोपी ने कबूल किया कि उसने बच्ची के शव को नहर में फेंक दिया था। बच्ची के शव को नहर से निकालने के लिए पांच गोताखोरों को लगाया गया था, लेकिन शव का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पीड़िता के शव की तलाश जारी है।
दिल्ली महिला आयोग ने लिया संज्ञान
वहीं मामले में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में ब्योरा मांगा है। डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर मामले की एफआईआर कॉपी मांगी है। इसके अलावा मामले में गिरफ्तार आरोपी की डिटेल भी मांगी है।