नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा और टेलीग्राम को निर्देश दिया- उन तमाम अकाउंट्स पर कार्रवाई करें जो शाहरुख खान की फिल्म जवान की पाइरेटेड कॉपीज सर्कुलेट कर रहे हैं। ऐसे अकाउंट्स को डिएक्टिवेट किया जाए, आरोपियों के पकड़े जाने पर कार्रवाई भी की जाए। जवान फिल्म की पाइरेटेड कॉपी कई सोशल मीडिया माध्यमों पर धड़ल्ले से सर्कुलेट हो रही थी। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया।
नेटवर्क ऑपरेटर्स को भी हाईकोर्ट का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन और BSNL जैसे नेटवर्क ऑपरेटर्स को भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इन कंपनियों से कहा कि वे मोबाइल नंबर के जरिए ऐसे लोगों को चिह्नित करें। हाईकोर्ट ने पाइरेटेड कॉपी सर्कुलेट करने वाले अकाउंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की बात की है, जिससे कि उनकी पहचान उजागर की जा सके। पहचान उजागर होने पर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी।
शाहरुख की प्रोडक्शन कंपनी ने दायर की थी याचिका
शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने पाइरेसी रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब जस्टिस सी. हरि शंकर ने इस संबंध में सुनवाई की है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने रोहित शर्मा नाम के एक शख्स की पहचान की है, जो वॉट्सऐप ग्रुप में जवान की पाइरेटेड कॉपी मामूली दाम में बेच रहा था।
हाईकोर्ट ने इस शख्स को खूब फटकार लगाई और वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी मेटा को इसका अकाउंट डिएक्टिवेट करने साथ ही इसका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हटाने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन भी ग्रुप्स में जवान की पाइरेटेड कॉपी सर्कुलेट या बेची जाएगी, उसके एडमिन के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा।
13 सितंबर को प्रोडक्शन टीम ने कराई थी एफआईआर
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने पाइरेसी करने वालों को पकड़ने के लिए कुछ एंटी-पाइरेसी एजेंसी को हायर किया था। इनके एजेंट यूजर्स बनकर ग्रुप्स में ऐड होते थे। इसके बाद वो वहां से पूरी जानकारी निकालकर बाहर आते थे। इसी तरह रोहित शर्मा जैसे लोगों की पहचान की गई थी। 13 सितंबर को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में रोहित और अन्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।