Thursday, September 12, 2024
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अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को ठहराया दोषी

नई दिल्ली।

साकेत कोर्ट की सत्र अदालत ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में उसके पति को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि हत्या के मकसद को साबित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता उसके मामले को खारिज करने का आधार नहीं है। उसने कहा कि परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला से पता चलता है कि हत्या का अपराध आरोपी द्वारा किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा इस मामले की सुनवाई कर रहे थे।

इस मामले में पति शादाब पर 29 सितंबर, 2017 को संगम विहार इलाके में अपनी पत्नी सना की गला दबाकर हत्या करने का आरोप था। न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा कि परिस्थितियों पर गौर करने से साबित होता है कि आरोपी ने ही सना की हत्या की थी। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य प्रदान करके अपना मामला सफलतापूर्वक स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि तदनुसार, आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया जाता है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की है, जिसके बाद सजा पर दलीलें सुनी जाएंगी।

Imran Khan
Imran Khan
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