नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने स्कूलों में स्टूडेंट्स के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से गुरुवार को जारी नोटिस में यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा शिक्षकों को भी निर्देश दिया गया है कि क्लासरूम, प्लेग्राउंड समेत शैक्षणिक गतिविधियों वाले क्षेत्र में फोन का इस्तेमाल नहीं करें। आजमगढ़ के एक निजी स्कूल में मोबाइल मिलने के बाद छात्रा की आत्महत्या करने के मामले पर पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना में पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल और क्लासटीचर को अरेस्ट किया था लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने मोबाइल इस्तेमाल पर बैन लगाते हुए गुरुवार को यह नोटिस जारी किया है।
प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों पर लागू होगा आदेश
दिल्ली सरकार की शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बच्चों के स्कूल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है। निदेशालय ने अपने निर्देश में कहा, सरकारी स्कूल ही नहीं बल्कि निजी स्कलों मे भी छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। शिक्षकों को भी एडवाइजरी में निर्देश दिया गया है कि शिक्षक और स्टाफ को क्लास रूम, प्लेग्राउंड, प्रयोगशाला और लाइब्रेरी में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार की अभिभावकों से अपील है कि वह अपने बच्चों को स्कूल परिसर में मोबाइल के साथ न भेजें। अभिभावकों को यह पक्का करना चाहिए कि बच्चे स्कूल मोबाइल लेकर न जाएं।
स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश
दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्कूल अधिकारियों को हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराना होगा, ताकि बच्चे और अभिभावक आपात स्थिति में कॉल कर सकें। यह परामर्श दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए जारी किया गया है। दिल्ली के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लेकर आने और इस्तेमाल करने पर पहले से ही पाबंदी है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी बच्चे के पास से मोबाइल बरामद किया जाता है तो उन्हें शाम तक फोन लौटा दिया जाना चाहिए।