नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान यहां चाइनीज मांझे की बिक्री न होने पाए। जस्टिस प्रतिबा एम. सिंह ने गौर किया कि दिल्ली पुलिस ने चाइनीज मांझे की बिक्री को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसकी रोकथाम के लिए 16 फरवरी से लेकर 3 अगस्त तक 284 मामले दर्ज किए गए हैं। हाईकोर्ट ने तब कहा कि दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस की अवधि के दौरान, जोकि पतंगबाजी का मौसम है, दिल्ली में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाना जारी रखेगी। बेंच उन लोगों के परिवार वालों की चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जो बाइक चलाते समय मांझे से मर गए या घायल हो गए। याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों से कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। बेंच ने दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह आदेश जारी किया।
रिपोर्ट के मुताबिक, पतंग और मांझे के थोक विक्रेताओं के साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें उन्हें नायलॉन, प्लास्टिक या चाइनीज मांझे के रूप में किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे पर पूर्ण प्रतिबंध के बारे में बताया गया। उन्हें प्रतिबंधित चीजें बेचने वालों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि इस मुद्दे पर ऑनलाइन ई-कॉमर्स मंचों के प्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक की गई और दिल्ली के आसपास के जिलों यानी गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर के पुलिस प्रमुखों को भी लेटर जारी किए गए हैं और उनसे अपने इलाकों में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने का अनुरोध किया गया है। हाईकोर्ट ने पुलिस से 5 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से यह जांच करने के लिए भी कहा कि क्या चाइनीज मांझे से घायल हुए पीड़ित किसी मुआवजे के हकदार हैं।