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नई दिल्ली।
1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट पर अदालत ने कड़कड़डूमा कोर्ट के रिकॉर्ड रूम इंचार्ज को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पाया कि उसके सामने केस के अधूरे रिकॉर्ड पेश किए गए हैं। अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने आदेश में कहा कि अटैच दस्तावेजों के साथ पूरी चार्जशीट अदालत के रिकॉर्ड पर पेश नहीं की गई है। पहली चार्जशीट 28 सितंबर 2007 में दाखिल की गई थी। फिर 27 मार्च 2009 को सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पेश की गई। इनमें से कोई भी रिपोर्ट अदालत के रिकॉर्ड में पेश नहीं की गई। अदालत के सामने रखे गए सभी दस्तावेज 24 दिसंबर 2014 के बाद के हैं।
सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा कि बाकी के सभी रिकॉर्ड कड़कड़डूमा कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में रखे हैं। लिहाजा अदालत ने बाकी बचे रिकॉर्ड समन करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट के रिकॉर्ड रूम इंचार्ज को नोटिस जारी किया और उन्हें अगली सुनवाई वाले दिन रिकॉर्ड के साथ अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया। अदालत ने इस पर भी गौर किया कि अभी तक टाइटलर से जुड़े ऑडियो और आवाज के नमूने के मिलान पर सीएफएसएल की राय भी लंबित है। सीबीआई के वकील ने भरोसा दिलाया कि इसे जल्द से जल्द हासिल करने और अगली सुनवाई तक अदालत के सामने रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके बाद अदालत ने आगे की कार्यवाही के लिए 6 जुलाई की तारीख तय कर दी। जांच अधिकारी को उस दिन के लिए समन किया गया है।
केस सिख विरोधी दंगों के दौरान तीन लोगों की हत्या और एक गुरुद्वारे में आग लगाने के आरोपों से जुड़ा है। इससे पहले चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय सिंह ने चार्जशीट का संज्ञान लिया था। फिर उन्होंने मामले को अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद की कोर्ट में भेज दिया।